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झांसी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान कानपुर रोड स्थित चिरगांव के मिश्रा ढाबा पर छापेमार कार्रवाई करते हुए दूध, पनीर और ग्रेवी के नमूने संग्रहित किए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान ढाबे के किचन में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर खाद्य विभाग की टीम ने तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए और संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया। अधिकारियों के अनुसार, नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरों पर शिकंजा
सहायक आयुक्त खाद्य एवं अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी गौरांग राठी ने त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए अधिक से अधिक छापेमार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खुले में रखे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण रखने तथा कटे, सड़े-गले फलों को हटवाने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया है।
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच की जा रही है।
मोबाइल लैब से 300 लोगों को किया जागरूक
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से संचालित ‘जागरूकता अभियान एवं एफडीए आपके द्वार’ के तहत रोडवेज बस स्टैंड क्षेत्र में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल प्रयोगशाला के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 50 से 60 खाद्य कारोबारियों और करीब 300 आम नागरिकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री के संबंध में जानकारी दी गई।
अभियान के दौरान लोगों को खाद्य पदार्थों की जांच, सुरक्षित खान-पान और मौसम के अनुसार उचित आहार अपनाने के तरीकों के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी ‘बेस्ट बिफोर’ तिथि अवश्य देखने की सलाह दी। साथ ही खुले में रखे और लंबे समय से रखे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचने के लिए जागरूक किया।
बिना लाइसेंस कारोबार करने पर होगी कार्रवाई
सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस अथवा पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस या पंजीकरण कारोबार करने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
खाद्य पदार्थों से संबंधित शिकायत या समस्या दर्ज कराने के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805533 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त झांसी जनपद से संबंधित शिकायतों एवं सूचनाओं के लिए सहायक आयुक्त खाद्य-II के मोबाइल नंबर 9454468654 पर भी संपर्क करने की जानकारी दी गई।
इस कार्रवाई के दौरान टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुरेश चौरसिया, अमर बहादुर गुप्ता, ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल और जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच और सुरक्षित खाद्य सामग्री के प्रति जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा।

