कानपुर। दोपहिया वाहन पर अब चालक के साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट लगाना जरूरी होगा। सहयात्री के हेलमेट न लगाने पर भी वाहन स्वामी का ऑनलाइन ई-चालान किए जाने की व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारी है। इसके लिए यातायात विभाग चालान प्रणाली को अपडेट कर रहा है।
काफी समय पहले से ही दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य किया जा चुका है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के दौरान चालक के साथ सहयात्री की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि, नियम लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में बाइक सवार सहयात्री को हेलमेट नहीं पहनाते हैं।
ई-चालान प्रणाली में जुड़ेगा नया विकल्प
नई व्यवस्था के तहत ई-चालान प्रणाली में ऐसा विकल्प शामिल किया जाएगा, जिससे बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट न पहनने की स्थिति में भी चालान किया जा सकेगा। चालान की निर्धारित राशि वाहन स्वामी को जमा करनी होगी।
यातायात विभाग चालान प्रणाली को अपडेट करने की प्रक्रिया में जुटा है। व्यवस्था लागू होने के बाद आईटीएमएस कैमरों, चालान एप और मौके पर खींची गई फोटो के आधार पर भी कार्रवाई की जा सकेगी।
कैमरों से भी होगी निगरानी
आईटीएमएस के माध्यम से सड़क पर गुजरने वाले वाहनों की निगरानी के दौरान यदि बाइक चालक या पीछे बैठा सहयात्री बिना हेलमेट पाया जाता है, तो वाहन के नंबर के आधार पर ई-चालान की प्रक्रिया की जा सकेगी। इससे हेलमेट नियम के पालन की निगरानी और प्रभावी होने की उम्मीद है।
यातायात नियमों का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं बल्कि दोपहिया वाहन सवारों को सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोट और जान के नुकसान से बचाना है। सहयात्री के लिए हेलमेट अनिवार्य किए जाने से सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।

