झाँसी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाँसी श्रीमती कमलेश कच्छल के मार्गदर्शन में जनपद के शिक्षण संस्थानों में बच्चों एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष पॉक्सो विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती ईशा त्रिपाठी के संयोजन में हाफिज सिद्दीक नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज, एम.एस. राजपूत इंटर कॉलेज नगरा तथा अखंडानंद इंटर कॉलेज गरौठा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
हाफिज सिद्दीक नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) श्री नेत्रपाल सिंह एवं अपर सिविल जज (जू.डि.) श्री अमन राय ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, बालिकाओं की सुरक्षा, गुड टच एवं बैड टच, सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल तथा साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी।
न्यायिक अधिकारियों ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि किसी भी अनुचित व्यवहार अथवा अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठाएं और आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करें।
असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल श्री अजय कुमार राठौर ने निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श तथा पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक श्री आदिल जाफरी एवं पराविधिक स्वयंसेवक शैलेंद्र वाजपेई मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रबंधक श्री अब्दुल रज़्ज़ाक खान, प्रधानाचार्या श्रीमती अंजुम बेगम एवं अध्यापिका पामेला रॉय सहित शिक्षकगण एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन श्री राशिम हुसैन ने किया।
एम.एस. राजपूत इंटर कॉलेज में भी जागरूकता शिविर
इसी क्रम में एम.एस. राजपूत इंटर कॉलेज, नगरा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट) श्री शिव कुमार तिवारी एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार जाटव ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकारों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न एवं शोषण को सहन न करें तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल सहायता प्राप्त करें।
असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल श्री दीपक मणि ने पीड़ित बच्चों के लिए न्यायालय में उपलब्ध निःशुल्क विधिक पैरवी एवं सहायता प्रणाली के बारे में बताया। इस दौरान वरिष्ठ लिपिक श्री आदिल जाफरी, पराविधिक स्वयंसेवक कल्पनाथ सिंह एवं समीरा खान उपस्थित रहे। कॉलेज की ओर से प्रबंधक श्री अरुण सिंह, प्रधानाचार्य श्री सियाराम शर्मा चतुर्वेदी, उप-प्रधानाचार्य श्री ए. सलीम खान सहित शिक्षकगण, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
गरौठा में विद्यार्थियों को बताए सुरक्षात्मक कानूनी उपाय
अखंडानंद इंटर कॉलेज, गरौठा में आयोजित शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सत्य प्रकाश एवं सिविल जज (अवर वर्ग) श्रीमती सृष्टि शुक्ला ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकारों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की सरल भाषा में जानकारी दी।
शिविरों के दौरान छात्र-छात्राओं को आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए नालसा की 24×7 राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वूमेन पावर लाइन 1090 तथा आपातकालीन सेवा 112 के बारे में भी बताया गया। इसके साथ ही विधिक जागरूकता संबंधी पम्पलेट वितरित किए गए।
कार्यक्रम के अंत में तीनों शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन ने उपस्थित न्यायिक अधिकारियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

