लखनऊ। मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में खुली मिठाइयों को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार 15 अक्टूबर से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर अधिकतम 30 दिन तक निर्धारित की जा सकती है। संबंधित मिठाई के अनुसार उसकी वास्तविक उपयोग अवधि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
विभाग का मानना है कि मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ स्पष्ट रूप से लिखे जाने से उपभोक्ताओं को यह जानकारी मिल सकेगी कि संबंधित खाद्य पदार्थ का सेवन किस अवधि तक किया जाना उचित है। इससे मिठाई की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं को अधिक जागरूक निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था का महत्व विशेष रूप से खुली मिठाइयों के मामले में है। पहले खुली मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करने को लेकर स्पष्ट अनिवार्यता नहीं थी। नई व्यवस्था के बाद दुकानदारों को खुली मिठाइयों के संबंध में भी उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिठाई विक्रेताओं और प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विभाग की ओर से इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराना है।
उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि त्योहारों और विशेष अवसरों पर मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है। ऐसे में खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं को मिठाई की गुणवत्ता के साथ-साथ उस पर दर्ज ‘यूज बाई डेट’ भी अवश्य देखनी चाहिए।

