झांसी। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, अवैध पार्किंग, ओवरलोडिंग, ई-रिक्शा एवं ऑटो संचालन तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना लाइसेंस और हेलमेट कोई भी छात्र-छात्रा दोपहिया वाहन से स्कूल नहीं आएगा। सभी विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन सुनिश्चित करने के साथ ही स्कूल प्रबंधन को नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए।
छात्राओं वाले स्कूल बसों में महिला अटेंडेंट अनिवार्य
एडीएम प्रशासन ने कहा कि जिन स्कूल बसों में बालिकाएं स्कूल जाती हैं, उनमें महिला अटेंडेंट की मौजूदगी अनिवार्य की जाए। साथ ही सभी स्कूली वाहनों की जांच कर अनफिट वाहनों को किसी भी स्थिति में सड़क पर संचालित न होने देने के निर्देश दिए गए। ऐसे वाहनों को सीज करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने को कहा गया।
स्कूली वाहनों के निजी चालकों का पुलिस सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण कराने के भी निर्देश दिए गए।
नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन में अतिक्रमण पर कार्रवाई
शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए झोकन बाग-बांस मंडी के पीछे खाली स्थान का पार्किंग के रूप में उपयोग किए जाने की संभावना पर नगर निगम, जेडीए और सीओ ट्रैफिक की संयुक्त टीम को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
एडीएम ने कहा कि शहर में चिन्हित नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन में लगाए गए बोर्डों का प्रभावी अनुपालन कराया जाए। इन स्थानों पर अतिक्रमण या अवैध पार्किंग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए।
ओवरलोड वाहनों और नंबर प्लेट पर सख्ती
बैठक में बताया गया कि जल्द ही एक एसओपी जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। एडीएम ने ओवरलोडिंग के प्रत्येक मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कोई भी वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़क पर न मिले। नंबर प्लेट पर गंदगी होने अथवा इस तरह से ढकी होने पर भी कार्रवाई की जाए कि वाहन का नंबर स्पष्ट रूप से पढ़ा न जा सके।
स्टंटबाजी और नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई
सड़क सुरक्षा को लेकर स्टंटबाजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाए जाने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
ई-रिक्शा एवं ऑटो-रिक्शा चालकों की पहचान कराते हुए वाहनों पर आवश्यक जानकारी चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए। नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थलों पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया।
बड़ागांव क्षेत्र के 28 अवैध कट बंद कराने के निर्देश
बड़ागांव क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने एनएचएआई अधिकारियों को करीब 27-28 अवैध कट पूरी तरह बंद कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध कट बंद किए जाने के बाद फोटोग्राफ सहित आख्या प्रस्तुत करने को कहा।
एनएचएआई की ओर से बताया गया कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अवैध कटों को बैरियर अथवा कटीले तार लगाकर बंद कराया जा रहा है।
बैठक में अपर नगर आयुक्त राहुल कुमार यादव, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग रजनीश गुप्ता, एआरटीओ हेमचंद गौतम, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी संदीप शर्मा, डीआईओएस रती वर्मा, एनएचएआई के अधिकारी, बस एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
