Kanpur में अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होने जा रही है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 15 अप्रैल 2026 से ऐसे वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं बनाया जाएगा।
इस फैसले के बाद शहर में हजारों वाहन मालिकों पर सीधा असर पड़ने वाला है। अब तक जहां कुछ लोग जुगाड़ या मैन्युअल तरीके से पीयूसी बनवा लेते थे, वहीं नई तकनीकी व्यवस्था लागू होने के बाद यह पूरी तरह बंद हो जाएगा।
दरअसल, National Informatics Centre (NIC) द्वारा पीयूसीसी पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए गए हैं। अब यह सिस्टम बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों को स्वतः पहचान कर उनका PUC बनाने से इनकार कर देगा।
परिवहन विभाग के अनुसार, अगर कोई वाहन बिना PUC के सड़कों पर चलता पाया गया, तो उसके खिलाफ Motor Vehicles Act के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, जिन वाहनों में HSRP नहीं लगी है, उनके खिलाफ सीधे चालान की कार्रवाई भी की जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि यह निर्णय भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण को सख्ती से लागू करना है।
हालांकि, कुछ वाहन कंपनियों के ऐसे मॉडल जिनके लिए अभी HSRP उपलब्ध नहीं है, उन्हें अस्थायी राहत दी गई है। लेकिन अन्य सभी वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में HSRP लगवा लें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी और जुर्माने से बचा जा सके।

