मतदाता सूची में अनियमितताओं पर सख्त चुनाव आयोग, मोबाइल और ईमेल से जोड़ने की तैयारी

सलोनी तिवारी: दिल्ली – लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची से नाम काटने और जोड़ने को लेकर लगातार बढ़ते आरोपों के मद्देनजर चुनाव आयोग सतर्क हो गया है। आयोग ने मतदाता सूची को मोबाइल और ईमेल से जोड़ने की योजना बनाई है, जिससे नाम कटने या जुड़ने की सूचना मतदाताओं को तुरंत मिल सके।

इस पहल के तहत देशभर में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। वर्तमान में, नाम कटने पर नोटिस भेजने की व्यवस्था है, लेकिन कई बार मतदाता तक सूचना नहीं पहुंच पाती या बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) केवल कागजी कार्यवाही कर मामला निपटा देते हैं। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाताओं को समय पर सही जानकारी मिलेगी।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया

  • फार्म-6: यदि कोई नया मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या किसी क्षेत्र में नया निवासी बना है, तो उसे मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 भरना होता है।
  • आवश्यक दस्तावेज: इसमें निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की आवश्यकता होती है।
  • एक से अधिक स्थानों पर नाम न हो: व्यक्ति को यह प्रमाण देना होता है कि उसका नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।
  • बीएलओ सत्यापन: संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करता है।

मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया

  • फार्म-7: यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाना हो, तो इसके लिए फार्म-7 भरना आवश्यक होता है।
  • नाम हटाने के कारण:
    • किसी मतदाता की मृत्यु हो गई हो।
    • वह किसी अन्य स्थान पर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया हो।
    • उसका नाम गलती से सूची में शामिल हो गया हो।
  • राजनीतिक दल भी आवेदन कर सकते हैं: किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी यह फॉर्म भर सकते हैं, यदि उन्हें संदेह हो कि कोई मतदाता गलत तरीके से सूची में दर्ज है।
  • BLO की जांच: BLO द्वारा सत्यापन किया जाता है कि व्यक्ति वास्तव में उस पते पर नहीं रहता है, उसके बाद ही नाम हटाया जाता है।

मतदाता सूची में सुधार और स्थान परिवर्तन

  • फार्म-8:
    • यदि किसी मतदाता को अपना नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी अपडेट करनी हो तो उसे फार्म-8 भरना होगा।
    • अगर कोई व्यक्ति किसी एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो रहा है, तो उसे भी यह फॉर्म भरकर जानकारी अपडेट करानी होगी।
    • आवेदन स्वीकृत होने के बाद, व्यक्ति को SMS या ईमेल के माध्यम से अपडेट की सूचना प्राप्त हो जाएगी।

निष्कर्ष

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने की यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शिता बनाए रखने और सही मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने के लिए अपनाई जाती है। इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) या अपने नजदीकी चुनाव कार्यालय में जाकर इन प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं।

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