अब चेक उसी दिन होंगे क्लीयर, RBI ने शुरू की नई प्रणाली — ग्राहकों और कारोबारियों को बड़ी राहत

सलोनी तिवारी: नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग व्यवस्था को और सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब तक चेक से पैसा निकालने में दो से तीन दिन का समय लगता था, लेकिन आरबीआई की नई व्यवस्था के तहत अब चेक उसी दिन क्लीयर हो जाएंगे। यह व्यवस्था 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई है और इसे ग्राहकों व कारोबारियों दोनों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

अब एक ही दिन में होगा चेक क्लीयर

पहले चेक क्लियरेंस में 2-3 दिन लगते थे, लेकिन नई प्रणाली के तहत यदि कोई ग्राहक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच चेक जमा करता है, तो उसकी फोटो और डाटा तुरंत स्कैन कर क्लियरिंग हाउस को भेज दिया जाएगा।
शाम 7 बजे तक बैंक को उस चेक की पुष्टि करनी होगी। यदि बैंक समय पर जवाब नहीं देता, तो चेक स्वतः क्लीयर माना जाएगा

दो चरणों में लागू होगी व्यवस्था

नई चेक क्लीयरेंस प्रणाली को दो चरणों में लागू किया जाएगा —

  • पहला चरण: 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक। इस दौरान बैंकों को रात 7 बजे तक जानकारी देनी होगी।

  • दूसरा चरण: 3 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसमें बैंकों को केवल तीन घंटे के भीतर चेक की पुष्टि करनी होगी।
    उदाहरण के लिए, यदि सुबह 10 बजे चेक जमा किया जाता है, तो दोपहर 2 बजे तक उसका निपटान हो जाएगा।

शुरुआत में यह सुविधा दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों के क्लियरिंग ग्रिड पर लागू होगी और धीरे-धीरे इसे देशभर में विस्तार दिया जाएगा।

धोखाधड़ी की संभावना होगी कम

आरबीआई ने बड़े मूल्य के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। इस प्रणाली के तहत ग्राहक पहले से ही बैंक को चेक के प्रमुख विवरण देते हैं। इससे धोखाधड़ी, नकली चेक या गलत क्लियरेंस जैसी संभावनाएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी।

 ग्राहकों और कारोबारियों को फायदा

इस नई पहल से ग्राहकों को तेज भुगतान और लेन-देन में निश्चितता मिलेगी। अब उन्हें दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं, कारोबारियों के लिए यह व्यवस्था कैश फ्लो मैनेजमेंट को आसान बनाएगी और वित्तीय योजना बनाने में पारदर्शिता और गति बढ़ाएगी।


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