जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: अब केवल 5% और 18% स्लैब, दूध-पनीर और रोटी टैक्स फ्री

सलोनी तिवारी: नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंगलवार को बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में मंत्री समूह द्वारा दिए गए सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में केवल दो ही टैक्स स्लैब रहेंगे – 5% और 18%

नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिसमें रोजमर्रा की लगभग 99 फीसदी चीजें शामिल हो जाएंगी। काउंसिल ने घरेलू वस्तुओं पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा आम जनता को राहत देते हुए दूध, पनीर और रोटी को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है।

निजी स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी हुआ शून्य

जीएसटी काउंसिल ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए निजी स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) और निजी जीवन बीमा (Life Insurance) पर लगने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब इन दोनों सेवाओं पर जीएसटी 0% होगा।

पहले बीमा पॉलिसियों पर 18% तक जीएसटी लगाया जाता था, जिसके कारण लोगों को प्रीमियम राशि पर अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता था। सरकार के इस फैसले से अब लाखों लोगों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलेगी।

क्या होगा फायदा?

  • स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का प्रीमियम अब सस्ता होगा।

  • जीवन बीमा कराने पर लोगों को टैक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

  • मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक लाभ होगा।

  • अधिक लोग बीमा की ओर आकर्षित होंगे जिससे देश में बीमा कवरेज (Insurance Coverage) बढ़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से आम उपभोक्ता को बड़ी राहत मिलेगी और बाजार में स्थिरता भी आएगी। वहीं, सरकार को उम्मीद है कि टैक्स सिस्टम आसान होने से अनुपालन (Compliance) में तेजी आएगी और राजस्व वसूली पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

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