केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रिन्यूअल (Renewal of Registration) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए रजिस्ट्रेशन फीस में भारी इजाफा किया है।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करना और प्रदूषण नियंत्रण में सुधार लाना है।
क्या है नया नियम?
अब तक केवल 15 साल तक के पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया जा सकता था। लेकिन नए नियम के अनुसार, वाहन मालिक 20 साल तक अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यानी, 15 साल पूरे होने पर रिन्यूअल कराना होगा और यह सुविधा 20 साल तक मिलेगी।
दिल्ली-NCR को मिलेगी छूट
यह नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन दिल्ली-NCR को छूट दी गई है क्योंकि यहां पहले से ही पुराने वाहनों पर सख्त पाबंदियां लागू हैं।
क्या होगा फायदा?
सरकार का मानना है कि इस फैसले से गाड़ियों की उम्र बढ़ाने का विकल्प वाहन मालिकों को मिलेगा, वहीं प्रदूषण फैलाने वाले बहुत पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी। इससे न केवल सड़क सुरक्षा में सुधार होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

