सलोनी तिवारी: कानपुर। प्रदेश में एकसमान नामांतरण शुल्क लागू करने का शासनादेश शुक्रवार को जारी हो गया है, जिससे कानपुर नगर के करीब सवा छह लाख भवन स्वामियों को राहत मिलेगी। अब भवन खरीदने पर नामांतरण शुल्क अधिकतम ₹10,000 और उत्तराधिकार के रूप में न्यूनतम ₹500 ही देना होगा। यह नियम नगर निगम के स्थानीय सदन में अंगीकृत होते ही लागू हो जाएगा।
अब तक डीएम सर्किल रेट के अनुसार एक प्रतिशत नामांतरण शुल्क लिया जाता था, जिससे नागरिकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता था। कोई भवन एक करोड़ का हो, तो ₹1 लाख तक शुल्क देना पड़ता था। इस पर वर्षों से एमएलसी अरुण पाठक और पार्षद पवन गुप्ता ने विरोध दर्ज कराया था, जिसे मीडिया और जन संगठनों का समर्थन भी मिला। 9 मई को जारी शासनादेश में एकरूपता के साथ नामांतरण शुल्क में कटौती की गई।
विशेष बातें:
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शुल्क अधिक होने के कारण 10 हजार से ज्यादा लोग नामांतरण नहीं करा पा रहे थे।
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शासनादेश के बाद शुल्क पहले से जमा कर चुके लोगों को राहत देने की मांग उठी है।
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एमएलसी अरुण पाठक ने सुझाव दिया कि अतिरिक्त शुल्क को गृहकर में समायोजित किया जाए।