झांसी में पॉक्सो विशेष विधिक साक्षरता अभियान तेज, चार शिक्षण संस्थानों में बच्चों को बताए सुरक्षा के अधिकार

झांसी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झांसी श्रीमती कमलेश कच्छल के मार्गदर्शन में जनपद झांसी एवं ग्रामीण तहसीलों में बच्चों एवं किशोरियों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो (POCSO) अधिनियम विशेष विधिक साक्षरता अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव श्रीमती ईशा त्रिपाठी के संयोजन में जनपद मुख्यालय एवं तहसील स्तर के चार प्रमुख शिक्षण संस्थानों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में न्यायिक अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को बाल सुरक्षा कानूनों, उनके अधिकारों, आत्मरक्षा और सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी दी।

राजकीय इंटर कॉलेज में पॉक्सो कानून की जानकारी

राजकीय इंटर कॉलेज, झांसी में आयोजित शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्री मोहम्मद नेयाज़ अहमद अंसारी एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सुमित पाराशर ने विद्यार्थियों को संबोधित किया।

न्यायिक अधिकारियों ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों, पीड़ित बच्चों की पहचान की गोपनीयता और त्वरित न्याय प्रणाली के संबंध में जानकारी दी। विद्यार्थियों से कहा गया कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार, छेड़छाड़ या मानसिक उत्पीड़न को सहन न करें और ऐसी स्थिति में निर्भीक होकर सहायता प्राप्त करें।

असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउन्सिल श्री अजय कुमार राठौर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी।

विपिन बिहारी इंटर कॉलेज में गुड टच-बैड टच पर जागरूकता

विपिन बिहारी इंटर कॉलेज, झांसी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कमलकांत श्रीवास्तव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शरद कुमार चौधरी ने विद्यार्थियों को बाल संरक्षण कानूनों, आत्मरक्षा तथा गुड टच और बैड टच के अंतर के बारे में बताया।

असिस्टेंट एलएडीसी श्री दीपक मणि ने पीड़ित बच्चों को न्यायालय में मिलने वाली निःशुल्क पैरवी एवं विधिक संरक्षण के बारे में जानकारी दी।

टहरौली में पॉक्सो के साथ बाल विवाह और साइबर सुरक्षा की जानकारी

तहसील टहरौली के आलोकनाथ इंटर कॉलेज में ग्राम न्यायालय टहरौली के न्यायाधीश श्री श्रेयांश निगम एवं अपर सिविल जज (जू.डि.) श्रीमती प्रेरणा यादव ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम एवं बाल विवाह निषेध कानूनों की जानकारी दी।

इसके साथ ही सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।

मोंठ में बच्चों को बताए विधिक एवं संवैधानिक अधिकार

तहसील मोंठ के अंतर्गत पं. दीनदयाल उपाध्याय मॉडल पब्लिक स्कूल, कोमरार में सिविल जज (जू.डि.) मोंठ श्री शुभम चौधरी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झांसी श्रीमती खुशबू धनकड़ ने बच्चों को उनके विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा समाज एवं कानून की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

हेल्पलाइन नंबरों की भी दी जानकारी

चारों शिक्षण संस्थानों में आयोजित शिविरों के दौरान छात्र-छात्राओं को आपात स्थिति या उत्पीड़न की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। इनमें नालसा की 24×7 राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वूमेन पावर लाइन 1090 और आपातकालीन पुलिस सेवा 112 शामिल हैं।

इस अवसर पर विद्यार्थियों को विधिक जागरूकता संबंधी पंपलेट भी वितरित किए गए। शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधन ने न्यायिक अधिकारियों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

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