झांसी, 07 सितम्बर 2026। जनपद में आगामी पर्वों, त्योहारों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार यह आदेश पूरे जनपद झांसी में 31 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, अनन्त चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, महानवमी/विजयदशमी, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती सहित विभिन्न पर्वों के साथ-साथ ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। इन आयोजनों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है।
आदेश के तहत बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के जनसभा, जुलूस, रोड शो, रैली, प्रदर्शन, उत्सव, समारोह, संगोष्ठी अथवा सम्मेलन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों तथा आवश्यक सेवा प्रतिष्ठानों के आसपास बिना अनुमति हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया कि सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, मानव रहित वाहन अथवा इसी प्रकार के उड़ने वाले उपकरणों के माध्यम से शूटिंग, सर्वेक्षण अथवा हथियारों के प्रयोग/संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध पुलिस एवं सैन्य विभाग पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा या मादक पदार्थों का सेवन कर विचरण करने, परीक्षा केंद्रों में अनधिकृत प्रवेश, नकल कराने अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सहित भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निर्धारित पार्किंग स्थल के अतिरिक्त सड़क या गलियों में वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित किया गया है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डेक आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि धारा-163 के आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
