सलोनी तिवारी: भारत में रोज़ाना हजारों वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ चालान काटे जाते हैं। कई लोग मौके पर ही जुर्माना भर देते हैं, जबकि कई मामलों में ट्रैफिक ई-चालान सीधे कोर्ट भेज दिए जाते हैं। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी पर पुराना ट्रैफिक ई-चालान लंबित है और आप उसे कम जुर्माने में निपटाना चाहते हैं, तो आपके पास अब सुनहरा मौका है।
दरअसल, दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां पुराने और लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। हालांकि, यह राहत सभी प्रकार के चालानों पर नहीं मिलेगी। खासतौर पर PUC (Pollution Under Control Certificate) से जुड़े मामलों में अब सख्ती बरती जा रही है।
कब और कहां लगेगी नेशनल लोक अदालत
दिल्ली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जनवरी 2026 को किया जाएगा। यह लोक अदालत दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में एक साथ आयोजित होगी। इसमें लंबे समय से लंबित ट्रैफिक ई-चालानों की सुनवाई की जाएगी और उनका त्वरित निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत में शामिल होने के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन
नेशनल लोक अदालत में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। इच्छुक वाहन चालक traffic.delhipolice.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
लोक अदालत में एक दिन में अधिकतम 45,000 चालान और कुल मिलाकर 1,80,000 चालानों की ही सुनवाई की जाएगी। ऐसे में समय रहते रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है।
किन चालानों पर मिल सकती है राहत
नेशनल लोक अदालत में आमतौर पर निम्न प्रकार के ट्रैफिक मामलों का निपटारा किया जाता है—
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बिना हेलमेट वाहन चलाना
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सीट बेल्ट न लगाना
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गलत पार्किंग
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ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना
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वाहन का इंश्योरेंस खत्म होना
इन मामलों में कई बार जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाता है या फिर बहुत कम राशि लेकर केस समाप्त कर दिया जाता है।
PUC चालान पर क्या मिलेगी राहत
PUC से जुड़े चालानों पर इस बार सख्ती बरती जा रही है। जानकारी के मुताबिक 10 हजार रुपये तक के PUC चालान में पूरी माफी मिलने की संभावना कम है। हालांकि, कुछ मामलों में अदालत चालान की राशि कम करके निपटारा कर सकती है, लेकिन यह पूरी तरह न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करेगा।
लोक अदालत में सुनवाई के लिए जरूरी दस्तावेज
लोक अदालत में सुनवाई से पहले टोकन लेना जरूरी होता है। इसके लिए आपको ये दस्तावेज साथ रखने होंगे—
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चालान की कॉपी
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वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
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ड्राइविंग लाइसेंस
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आधार कार्ड या वोटर आईडी
क्यों खास है नेशनल लोक अदालत
नेशनल लोक अदालत में मामलों का निपटारा कम समय और कम खर्च में किया जाता है। इसी वजह से लोग अपने पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए लोक अदालत का इंतजार करते हैं।

