सलोनी तिवारी: मेरठ – शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में भूखंड संख्या 661/6 पर बने अवैध कांप्लेक्स को आखिरकार शनिवार दोपहर गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी और लगभग दोपहर 1 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है।
मौके पर भारी पुलिस बल और अग्निशमन दल तैनात रहे। पुलिस ने सभी दुकानों के शटर खोलकर खाली होने की जांच की और सुरक्षा कारणों से चार पहिया वाहनों का आवागमन रोक दिया। कुछ दुकानदार सुबह तक भी फर्नीचर और अपना बचा सामान निकालते रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट के आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यावसायिक कांप्लेक्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। लगभग 10 माह बाद शनिवार को प्रशासन ने यह आदेश लागू कर दिया।
शुक्रवार रातभर सेंट्रल मार्केट में गहमागहमी बनी रही। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल तैनात रहा।
जानकारी के अनुसार यह भूखंड 1986 में आवासीय उपयोग के लिए आवंटित हुआ था, लेकिन समय के साथ यहां व्यावसायिक कांप्लेक्स के रूप में अवैध निर्माण होता गया। आवास विकास परिषद ने 1990 में नोटिस जारी किया था, लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार व्यापारियों की याचिका खारिज हो गई और अब जाकर यह अवैध निर्माण गिराया जा रहा है।

