उत्तर प्रदेश में 1–30 सितंबर तक लागू होगी ‘No Helmet, No Fuel’ पॉलिसी — हेलमेट पहनना अब अनिवार्य

सलोनी तिवारी: 27 अगस्त 2025 — उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड सेफ्टी बढ़ाने के मकसद से एक सख्त अभियान, ‘No Helmet, No Fuel’, 1 से 30 सितंबर तक पूरे राज्य में लागू करने का ऐलान किया है। इस दौरान बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा।

कार्रवाई के निर्देश:

  • यह अभियान जिला प्रशासन, सड़क सुरक्षा समिति (DRSC), ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग व पेट्रोल पंप ऑपरेटरों की सहयोगात्मक व्यवस्था से संचालित होगा।

  • UP ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ब्रजेशनारायण सिंह ने कहा, “No Helmet, No Fuel सजा नहीं, बल्कि सुरक्षा की प्रतिज्ञा है। हेलमेट पहनना जीवन की सबसे साधारण बीमा है।

  • तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पूर्ण सहयोग का आह्वान किया गया है।

कानूनी आधार:

  • मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार हेलमेट पहनना अनिवार्य है; जबकि धारा 194D उल्लंघन पर जुर्माना निर्धारित करती है। SC की रोड सेफ्टी कमेटी ने भी राज्य सरकारों को हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने की सलाह दी है।

उद्देश्य और प्रभाव:

  • यह अभियान केवल नियम लागू करने तक सीमित नहीं, बल्कि रोड सुरक्षा संस्कृति को मजबूती से स्थापित करने का प्रयत्न है।

  • प्रशासन का मानना है कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते हादसों को रोका जा सकेगा और हेलमेट पहनने की आदत व्यापक रूप से बनेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *